उपभोक्ता आयोग ने खराब मशीन के लिए 5.10 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया
UP: खराब मशीन बेचकर फंसी कंपनी, उपभोक्ता आयोग ने 5.10 लाख लौटाने या नई मशीन देने का दिया आदेश
Amar Ujala
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एंजल इंडिया इंपैक्स कंपनी को खराब सोल डिजाइन मशीन की कीमत 5.10 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। कंपनी को यह राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चुकानी होगी या नई मशीन देनी होगी।
- 01एंजल इंडिया इंपैक्स को 5.10 लाख रुपये लौटाने का आदेश
- 02कंपनी को छह प्रतिशत ब्याज के साथ राशि चुकानी होगी
- 03मानसिक कष्ट के लिए 15 हजार रुपये का भुगतान
- 04मशीन में बार-बार हुई खराबी के कारण काम ठप रहा
- 05आयोग ने 45 दिन में भुगतान करने का निर्देश दिया
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एंजल इंडिया इंपैक्स कंपनी, रोहतक को एक उपभोक्ता को खराब सोल डिजाइन मशीन की कीमत 5.10 लाख रुपये लौटाने का आदेश दिया है। कंपनी को यह राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चुकानी होगी या उपभोक्ता को एक नई मशीन प्रदान करनी होगी। इसके अतिरिक्त, मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए कंपनी को 15 हजार रुपये भी देने होंगे। मामला तब शुरू हुआ जब विजय कुमार विज और उनके साझेदार ने 9 जून, 2011 को आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 दिसंबर, 2009 को खरीदी गई मशीन शुरू से ही सही कार्य नहीं कर रही थी। कई बार मरम्मत के प्रयासों के बावजूद मशीन में सुधार नहीं हुआ, जिससे उनका काम एक साल तक ठप रहा। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य राजीव सिंह ने कंपनी को आदेश दिया कि वह 45 दिन के भीतर भुगतान करे। कंपनी ने पहले के आदेश के खिलाफ अपील की थी, लेकिन अंततः आयोग ने इस मामले का अंतिम निर्णय सुनाया।
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यह निर्णय उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा का आश्वासन देता है और कंपनियों को गुणवत्ता के प्रति जिम्मेदार बनाता है।
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