सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की लैंड फॉर जॉब केस में याचिका खारिज की
लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका, लैंड फॉर जॉब केस में FIR रद्द करने की याचिका ठुकराई
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सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव (पूर्व रेल मंत्री) की 'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में सीबीआई की FIR और चार्जशीट रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें निचली अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज की।
- 02सीबीआई की FIR और चार्जशीट को रद्द करने की मांग की गई थी।
- 03लालू यादव पर 2004-2009 के दौरान नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है।
- 04निचली अदालत में कानूनी मंजूरी का मुद्दा उठाने की अनुमति दी गई।
- 05राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव भी आरोपित हैं।
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सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव (राजद नेता) को 'लैंड फॉर जॉब' घोटाले में एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई द्वारा दर्ज FIR और चार्जशीट को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला 2004 से 2009 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए ग्रुप डी नियुक्तियों में कथित धांधली से संबंधित है, जिसमें आरोप है कि नौकरी के बदले जमीनें ली गईं। कोर्ट ने यह भी कहा कि लालू यादव निचली अदालत में कानूनी मंजूरी के मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उनकी याचिका खारिज की थी, यह कहते हुए कि मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है। इस मामले में लालू यादव के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों राबड़ी देवी, मीसा भारती और तेजस्वी यादव पर भी आरोप हैं।
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इस फैसले से लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों पर चल रही कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति प्रभावित हो सकती है।
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