सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज की, धोखाधड़ी मामले में राहत नहीं
सुप्रीम कोर्ट से अनिल अंबानी को राहत नहीं, कोर्ट ने खारिज की याचिका
Aaj Tak
Image: Aaj Tak
सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति अनिल अंबानी की याचिका खारिज कर दी है, जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी RCom के बैंक खातों को 'धोखाधड़ी' घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। यह मामला ₹40,000 करोड़ से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।
- 01सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका को खारिज किया।
- 02यह मामला ₹40,000 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी से जुड़ा है।
- 03कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है।
- 04बैंकों के लिए खातों का फ्रॉड क्लासिफिकेशन अब संभव होगा।
- 05कोर्ट ने जांच में तेजी लाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों को फटकार लगाई।
Advertisement
In-Article Ad
उद्योगपति अनिल अंबानी को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCom) के बैंक खातों को 'धोखाधड़ी' घोषित करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। यह मामला ₹40,000 करोड़ से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले को भी बरकरार रखा, जिसमें एकल पीठ द्वारा दी गई अंतरिम राहत को रद्द कर दिया गया था। इसके साथ ही, कोर्ट ने राहत की अवधि को बढ़ाने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने उच्च न्यायालय को लंबित दीवानी मुकदमे को तेजी से निपटाने का निर्देश भी दिया है। मार्च 2026 में, सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी समूह की कंपनियों में कथित अनियमितताओं की जांच में सीबीआई (CBI) और ईडी (ED) की उदासीनता पर नाराजगी जताई थी।
Advertisement
In-Article Ad
इस निर्णय से अनिल अंबानी की कंपनियों पर वित्तीय जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज हो सकती है, जिससे निवेशकों और बैंकों के लिए स्थिति स्पष्ट होगी।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि अनिल अंबानी को इस मामले में न्याय मिलेगा?
Connecting to poll...
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।



