मेरठ कोर्ट ने चोरी के आरोपी को सुनाई चार साल की सजा
बिहार के युवक की रोजी-रोटी छीनने वाले का हुआ बुरा हाल, मेरठ कोर्ट के आदेश से आरोपी के पैरों तले खिसकी जमीन
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मेरठ की पोक्सो-द्वितीय न्यायालय ने चोरी के आरोपी अरुण उर्फ अज्जू को चार साल की कारावास और ₹5,000 का अर्थदंड सुनाया। आरोपी ने बिहार के प्रमोद कुमार का ई-रिक्शा चुराया था, जो अपने परिवार का भरण-पोषण इसी से करता था।
- 01अरुण उर्फ अज्जू को चार साल की सजा सुनाई गई।
- 02प्रमोद कुमार का ई-रिक्शा चुराने का मामला था।
- 03पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ई-रिक्शा बरामद किया।
- 04न्यायालय ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया।
- 05इस मामले में न्यायालय का निर्णय 18 अप्रैल को आया।
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मेरठ, उत्तर प्रदेश में पोक्सो-द्वितीय न्यायालय ने चोरी के आरोपी अरुण उर्फ अज्जू को चार साल की कारावास और ₹5,000 का अर्थदंड सुनाया है। आरोपी ने बिहार के मोतिहारी जिले के ग्राम भगोरिया पखरी निवासी प्रमोद कुमार का ई-रिक्शा चुराया था, जिससे वह अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। प्रमोद ने थाना सिविल लाइंस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और ई-रिक्शा बरामद किया। न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क प्रस्तुत किए। अंततः 18 अप्रैल को न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई।
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इस फैसले से स्थानीय लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़ेगी और अपराधियों को सजा मिलने से अपराध की दर में कमी आ सकती है।
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