बंगाल चुनाव में सुरक्षा के नए उपाय: वोटिंग बूथ के 100 मीटर में 'नो एंट्री'
वोटिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में 'नो एंट्री', बंगाल में फर्जी वोटिंग पर EC का तगड़ा प्लान
Aaj Tak
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पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के नए उपाय लागू किए हैं, जिसमें वोटिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में 'नो एंट्री' का नियम शामिल है। यह कदम फर्जी वोटिंग और दबाव डालकर वोट डालने की घटनाओं को रोकने के लिए उठाया गया है।
- 01वोटिंग बूथ के 100 मीटर दायरे में 'नो एंट्री' लागू होगा।
- 02बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा वोटरों की पहचान की जाएगी।
- 03AI से लैस कैमरे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे।
- 04ASD लिस्ट पर सख्ती बढ़ाई गई है।
- 05मतदान से पहले 72 घंटे को संवेदनशील माना गया है।
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पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों के लिए सुरक्षा के कड़े उपायों की घोषणा की है। अब वोटिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में 'नो एंट्री' का नियम लागू होगा, जिससे कोई भी व्यक्ति बिना जांच के बूथ तक नहीं पहुंच सकेगा। इस क्षेत्र को 'लक्ष्मण रेखा' कहा जाएगा, जिसे सफेद चॉक से चिह्नित किया जाएगा। वोटरों की पहचान बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) द्वारा की जाएगी। इसके अलावा, चुनाव में AI से लैस कैमरे लगाए जाएंगे, जो संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करेंगे। सभी सरकारी CCTV कैमरों का नियंत्रण चुनाव आयोग के पास होगा, जिससे हर गतिविधि की लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी। आयोग ने ASD (अनुपस्थित, स्थानांतरित, या मृत) लिस्ट पर भी सख्ती बढ़ाई है, ताकि फर्जी वोटिंग को रोका जा सके। मतदान से पहले के 72 घंटे को बेहद संवेदनशील माना गया है और इस दौरान किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। इन सभी उपायों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।
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इन सुरक्षा उपायों से आम मतदाता को सुरक्षित और पारदर्शी मतदान का अनुभव मिलेगा।
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