दिल्ली के खान मार्केट में रेस्टोरेंट्स को बिना फायर NOC चलाने की अनुमति
दिल्ली की 'शान': खान मार्केट में बिना फायर NOC चलेंगे रेस्टोरेंट, HC ने दी इजाजत दी, लेकिन ये है एक शर्त
Ndtv
Image: Ndtv
दिल्ली हाईकोर्ट ने खान मार्केट में रेस्टोरेंट्स को राहत देते हुए कहा है कि यदि एक समय में 50 से कम ग्राहक हों, तो उन्हें फायर डिपार्टमेंट से नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी। कोर्ट ने यह आदेश 50 से अधिक रेस्टोरेंट्स की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया।
- 01खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को फायर NOC की आवश्यकता नहीं होगी यदि ग्राहक संख्या 50 से कम है।
- 02दिल्ली हाईकोर्ट ने 50 से अधिक रेस्टोरेंट्स की याचिकाओं पर सुनवाई की।
- 03कोर्ट ने NDMC की अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें हेल्थ लाइसेंस की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।
- 04रेस्टोरेंट्स ने कोर्ट को भरोसा दिया कि वे 50 से अधिक ग्राहकों को नहीं आने देंगे।
- 05भविष्य में किसी भी कार्रवाई से पहले 30 दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा।
Advertisement
In-Article Ad
दिल्ली के खान मार्केट में रेस्टोरेंट्स को अब फायर नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (NOC) की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उनकी क्षमता 50 ग्राहकों से कम है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह निर्णय शुक्रवार को कई रेस्टोरेंट्स की याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि खान मार्केट एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण व्यावसायिक बाजार है, जहाँ रेस्टोरेंट्स की पहली और दूसरी मंजिल पर स्थित हैं और इनमें आने-जाने का केवल एक ही रास्ता है। रेस्टोरेंट्स ने अदालत को यह भी भरोसा दिया कि वे किसी भी समय 50 से अधिक ग्राहकों को नहीं आने देंगे। इसके साथ ही, कोर्ट ने निर्देश दिया कि फायर NOC न होने पर किसी भी सख्त कार्रवाई से पहले 30 दिन का नोटिस दिया जाएगा। यह निर्णय खान मार्केट की विशेष बनावट और उसकी ऐतिहासिक पहचान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
Advertisement
In-Article Ad
इस फैसले से खान मार्केट के रेस्टोरेंट्स को संचालन में आसानी होगी, जिससे व्यापार में वृद्धि हो सकती है।
Advertisement
In-Article Ad
Reader Poll
क्या आपको लगता है कि बिना फायर NOC के रेस्टोरेंट चलाना सुरक्षित है?
Connecting to poll...
More about Delhi High Court

Delhi Government Initiates Study to Enhance Tree Transplant Survival Rates
Hindustan Times • Apr 14, 2026

Delhi CM Arvind Kejriwal Seeks Recusal of Justice Swarana Kanta Sharma in High Court Case
Hindustan Times • Apr 13, 2026

Delhi High Court Approves Demolition for Road Expansion in Shalimar Bagh
Hindustan Times • Apr 10, 2026
मूल लेख पढ़ें
पूरी कहानी के लिए मूल स्रोत पर जाएं।

-1776188439126.webp)
