इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर रोक लगाई
राहुल गांधी के खिलाफ FIR के फैसले पर लगी रोक, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पलटा अपना ही आदेश
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के अपने आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि बिना पूर्व नोटिस दिए किसी के खिलाफ FIR दर्ज करना उचित नहीं है। यह मामला दोहरी नागरिकता से संबंधित है।
- 01इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ FIR पर रोक लगाई।
- 02अदालत ने पूर्व नोटिस का महत्व बताया।
- 03याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा दायर की गई थी।
- 04विशेष MP/MLA कोर्ट ने पहले FIR दर्ज करने की मांग खारिज की थी।
- 05राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसी की मदद ले सकती है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने के अपने आदेश पर रोक लगाई। अदालत ने कहा कि बिना पूर्व नोटिस दिए किसी के खिलाफ FIR दर्ज करना उचित नहीं है। यह आदेश जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने दिया। इससे पहले, हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया था। याचिकाकर्ता कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भारतीय न्याय संहिता, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत आती है। विशेष MP/MLA कोर्ट ने पहले इस याचिका को खारिज कर दिया था।
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यह निर्णय राजनीतिक विवादों को बढ़ा सकता है और कांग्रेस पार्टी के लिए राहत का कारण बन सकता है।
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