पवन खेड़ा को गुवाहाटी कोर्ट से राहत, गैर-जमानती वारंट जारी करने से इनकार
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली बड़ी राहत, गैर-जमानती वारंट जारी करने से गुवाहाटी कोर्ट का इनकार
Nbt NavbharattimesImage: Nbt Navbharattimes
गुवाहाटी की एक स्थानीय कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के खिलाफ असम पुलिस द्वारा दायर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें पवन खेड़ा पर कई पासपोर्ट रखने का आरोप लगाया गया था।
- 01गुवाहाटी कोर्ट ने पवन खेड़ा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट की याचिका खारिज की।
- 02यह मामला असम के मुख्यमंत्री की पत्नी द्वारा दायर किया गया था।
- 03कोर्ट ने कहा कि पुलिस के द्वारा दिए गए आधार पर्याप्त नहीं थे।
- 04पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था।
- 05असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी जमानत याचिका दायर करेगी।
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गुवाहाटी, असम में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को एक बड़ी राहत मिली है जब स्थानीय कोर्ट ने उनके खिलाफ असम पुलिस द्वारा दायर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट की याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा द्वारा दायर किया गया था। पवन खेड़ा पर आरोप था कि उन्होंने रिंकी भुइयां पर कई पासपोर्ट रखने और विदेश में संपत्ति होने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने कहा कि असम पुलिस के द्वारा दिए गए आधार पूरी तरह से अनुमानों पर आधारित थे, जो गैर-जमानती वारंट जारी करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। पवन खेड़ा ने तेलंगाना हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था, जिसमें उन्हें 10 अप्रैल को एक हफ्ते के लिए अग्रिम जमानत मिली। असम सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अवधि बढ़ाने से इनकार कर दिया।
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इस निर्णय से पवन खेड़ा को राहत मिली है, जिससे उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगेगी।
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