महिला आरक्षण कानून 2023 लागू, 33% सीटें होंगी आरक्षित
देशभर में लागू हुआ 33% महिला आरक्षण कानून, सरकार ने जारी की अधिसूचना
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महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करता है, 16 अप्रैल 2026 से लागू होगा। हालांकि, इसकी प्रभावशीलता जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने पर निर्भर करेगी।
- 01महिला आरक्षण अधिनियम 2023 लागू हुआ
- 0233% सीटें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षित होंगी
- 03अधिनियम 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा
- 04परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही आरक्षण लागू होगा
- 05सरकार 2029 में महिला आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है
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महिला आरक्षण अधिनियम 2023, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था करता है, 16 अप्रैल 2026 से लागू होगा। केंद्रीय विधि मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह अधिनियम 2023 में पारित किया गया था, लेकिन इसकी प्रभावशीलता जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने पर निर्भर करेगी। वर्तमान में, संसद में तीन विधेयकों पर चर्चा हो रही है, ताकि 2029 में महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। हालांकि, अधिकारियों ने तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए कहा है कि मौजूदा सदन में आरक्षण को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता।
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महिला आरक्षण अधिनियम का लागू होना महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे समाज में महिलाओं की भूमिका मजबूत होगी।
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